दिल्ली में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी, पुलिस को जारी किए निर्देश

दिल्ली में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी, पुलिस को जारी किए निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि शुक्रवार को राज्य सरकार ने पटाखा प्रतिबंध को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और डिवीजनल कमिश्नर को एक व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हुए अधिसूचना जारी की। 9 नवंबर को पर्यावरण विभाग, डिवीजनल कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के लिए बैठक के लिए बुलाया गया है।

गोपाल राय ने कहा कि हमने 13 अक्टूबर से पराली पर बायो-डीकंपोजर का छिड़काव शुरू किया। दिल्ली सरकार मलबे पर इस डीकंपोजर के प्रभाव के जमीनी आकलन के लिए पूसा बायोडेकोम्पोजर इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन कर रही है।

दिल्ली में सात से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर रोक

बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने इस दिवाली पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सात से 30 नवंबर तक यह प्रतिबंध सभी तरह के पटाखों पर लागू रहेगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि त्योहारी मौसम और प्रदूषण के कारण कोरोना के केस में वृद्धि हुई है। यह दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लिहाजा, दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान दिल्ली निवासी ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते हैं। किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई पटाखे जलाना चाहता है, तो वो सात नवंबर से पहले और 30 नवंबर के बाद ही ग्रीन पटाखे जला सकता है।

बंगाल में भी हाई कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

कोलकाता हाई कोर्ट ने भी बंगाल में इस साल कालीपूजा व दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही राज्य में पटाखों की खरीद-बिक्री पर भी निषेधाज्ञा रहेगी। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि वायु प्रदूषण से कोरोना के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है।

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