सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पुलिस नहीं कर पाई थी गिरफ्तार

सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पुलिस नहीं कर पाई थी गिरफ्तार

सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को चारों मुकदमों में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। रविवार देर शाम वह कस्बा कैराना में अपने आवास पर पहुंचे और समर्थकों के साथ बातचीत कर समय बिताया।

शामली जनपद में कैराना से सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के खिलाफ जनवरी 2018 में जमीन के मामले में धोखाधड़ी, झिंझाना एसडीओ के साथ जानलेवा हमला कराने, कैराना में सराय की भूमि पर वीडियो वायरल करने और नौ सितंबर को भूरा रोड पर कार के कागज मांगने पर एसडीएम के साथ नोकझोंक करने के आरोपों को लेकर मामले दर्ज हुए थे।

इन चार मुकदमों में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने विधायक नाहिद हसन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। चारों मुकदमों में विधायक नाहिद हसन को अग्रिम जमानत मिल गई। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रविवार देर शाम विधायक नाहिद हसन मोहल्ला आल दरम्यान स्थित अपने आवास पर पहुंचे। सोमवार को सुबह से समर्थकों के बीच बैठकर बातचीत करते रहे। इस दौरान नाहिद हसन ने कहा कि उन्हें देश की न्याय पालिका पर भरोसा था और न्याय की जीत हुई है।

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