न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 10 सितम्बर 2020 को अभियुक्त इम्तियाज उर्फ भंगरू पुत्र इरशाद निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर द्वारा वादी की पुत्री महक व भतीजी इल्मा व फरहा को बहला फुसलाकर अपने घर में ले जाना तथा बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें करना तथा शोर मचाने पर मुंह पर हाथ रखना तथा जान से मारने की सूचना पर थाना कुतुबशेर में धारा-354, 354क, 376, 506 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 के न्यायालय में विचाराधीन रहा।

पुलिस की मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी व प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा अभियुक्त इम्तियाज उर्फ भंगरू को धारा-354, 354क, आईपीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 6 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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