मुकेश अंबानी की Z+ Security पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुरक्षा वापस लेने वाली याचिका खारिज

मुकेश अंबानी की Z+ Security पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुरक्षा वापस लेने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिल रही जेड प्लस सुरक्षा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि किसी व्यक्ति पर संभावित खतरे का आकलन करना और उस पर फैसला लेना सरकार का काम है।

याचिकाकर्ता ने बांबे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अपने ऊपर खतरे की आशंका देखते हुए सुरक्षा के लिए पूरी कीमत चुकाने को तैयार व्यक्ति को जेड प्लस सुरक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। हाई कोर्ट ने कहा कि अंबानी परिवार सुरक्षा पर आने वाला पूरा खर्च वहन करने को तैयार है। ऐसे मामले में मुंबई पुलिस के पास संबंधित व्यक्ति को उच्च स्तरीय जेड प्लस सुरक्षा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

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