मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को झटका, मिली 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना
शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें राउत पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया गया था।
मेधा सोमैया का केस
साल 2022 में संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद मेधा ने राउत के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया। कोर्ट में पेश साक्ष्यों के आधार पर राउत को दोषी करार दिया गया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
राउत के आरोप
संजय राउत ने 16 अप्रैल, 2022 को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में मेधा सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने शौचालय घोटाले में उनकी संलिप्तता का दावा किया था। सोमैया ने अदालत में इंटरव्यू का वीडियो फुटेज प्रस्तुत किया, जिसमें राउत ने अपने आरोपों को दोहराया था। उन्होंने कहा कि राउत के बयानों से उनकी छवि को भारी नुकसान हुआ, और इसे प्रमुख समाचार चैनलों पर प्रसारित किया गया था।
राउत का बयान
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन इस निर्णय से हैरान हैं। राउत ने कहा, “हम उस देश में न्याय की उम्मीद किस तरह कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश के घर में जाकर मोदक खाते हैं।”