Kangana Ranaut के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगायी रोक, 8 जनवरी को दर्ज़ करवाएंगी बयान

Kangana Ranaut के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगायी रोक, 8 जनवरी को दर्ज़ करवाएंगी बयान

नई दिल्ली । एक्ट्रेस कंगना रनोट को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गयी है। राजद्रोह के मामले में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय ने अंतरिम सुरक्षा दे दी है। कंगना ने इस मामले में पुलिस एफआईआर के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के समक्ष हाज़िर होने के निर्देश दिये हैं।

सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट के ज़रिए विभिन्न समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने के आरोप को लेकर कंगना और उनकी बहन के ख़िलाफ़ मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बांद्रा पुलिस को रिपोर्ट दर्ज़ करके जांच करने का आदेश दिया था। कंगना और रंगोली के ख़िलाफ़ कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली ने शिकायत दर्ज़ करवाई थी, जिसमें उन्होंने पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के आरोप भी लगाये थे।

कंगना और रंगोली ने 17 अक्टूबर को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश और एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। कंगना के वक़ील रिज़वान सिद्दीक़ी ने उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया कि दोनों बहनें अपने बयान दर्ज़ करवाने के लिए बांद्रा पुलिस के समक्ष 8 जनवरी को 12 से 2 बजे के बीच हाज़िर हो जाएंगी। हाई कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई 11 जनवरी को करेगी।

ख़ास बात यह रही कि जस्टिस एसएस शिंदे ने धारा 124 ए लगाने पर एतराज़ जताते हुए पूछा कि पुलिस ऐसे मामले में यह धारा क्यों लगाती है? न्यायाधीश ने पुलिस अफ़सरों के लिए एक वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश भी दिये, जिसमें बताया जाए कि किस धारा को लगाना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंगना ने ट्विटर के ज़रिए जस्टिस शिंदे का शुक्रिया अदा किया।

कंगना हाल ही में अपने गृहनगर मनाली में छुट्टियां बिताने और भाई अक्षत की शादी से निपटकर थलाइवी की शूटिंग करने हैदराबाद गयी हैं। इस फ़िल्म में कंगना भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनीति की कद्दावर नेता जे जयललिता का किरदार निभा रही हैं। इस फ़िल्म के अलावा कंगना अपनी अगली फ़िल्मों तेजस और धाकड़ के लिए भी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं।

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