दिल्ली में बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, इन जानवरों की कुर्बानी दी तो होगी FIR

दिल्ली में बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, इन जानवरों की कुर्बानी दी तो होगी FIR

दिल्ली में बकरीद के त्योहार को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने त्योहार के दौरान पशु कल्याण संबंधी कानूनों का सख्ती से पालन करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि त्योहार के नाम पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विकास मंत्री ने पुलिस और संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि वे पूरी दिल्ली में विशेष निगरानी रखें ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और नियमों का पालन हो सके.

प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने इस संबंध में एक विस्तृत निर्देश जारी किया है. इसमें साफ तौर पर उन जानवरों की सूची दी गई है जिनकी कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है. अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देते हुए या इसके लिए उनका परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में दोषियों को जेल भी जाना पड़ सकता है.

सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मंडियों और कुर्बानी की इजाजत

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली की सड़कों, गलियों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों की अवैध खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती है. इसके साथ ही इन सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी देने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. कपिल मिश्रा ने कहा कि कुर्बानी केवल सरकार द्वारा तय किए गए वैध और चिन्हित स्थलों पर ही दी जा सकती है. जो लोग सड़कों पर या खुले में यह सब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस तुरंत सख्त एक्शन लेगी. अवैध रूप से मंडियां लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

गंदगी फैलाने और सीवर में खून बहाने पर एक्शन

त्योहार के दौरान साफ-सफाई बनाए रखने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं. विकास मंत्री ने कहा है कि कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेषों या कचरे को सड़कों और नालियों में फेंकने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा सीवर लाइनों में वेस्ट और खून बहाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. ऐसा करने से दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है और बीमारियां फैलने का डर रहता है. एमसीडी और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे कचरा प्रबंधन पर खास नजर रखें और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाएं.

जनता से अपील और पुलिस को विशेष निर्देश

कपिल मिश्रा ने दिल्ली की जनता से भी इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नागरिक अपने आसपास इन नियमों या गाइडलाइंस का उल्लंघन होते हुए देखता है, तो वह तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे. सूचना मिलते ही आरोपियों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में गश्त बढ़ाएं और संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखें ताकि भाईचारे के साथ त्योहार संपन्न हो सके.

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