दिल्ली लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव: 2,500 रुपये की सहायता पर नया नियम, हर महीने तुरंत नहीं मिलेगी पूरी राशि
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन पूरी राशि एक साथ निकालने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी केवल 1,000 रुपये तत्काल निकाल सकेंगी, जबकि शेष 1,500 रुपये उनके नाम से खोले जाने वाले आवर्ती जमा (Recurring Deposit-RD) खाते में जमा किए जाएंगे।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
तीन साल तक रहेगा लॉक-इन
अधिकारी ने बताया कि आरडी खाते में जमा होने वाली राशि पर तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि लागू होगी। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद जमा की गई पूरी रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को भविष्य में एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।
अभी कैबिनेट और एलजी की मंजूरी बाकी
फिलहाल योजना को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। अधिकारी ने बताया कि पहले इस प्रस्ताव को दिल्ली मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद इसे उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दोनों स्तरों पर मंजूरी मिलने के बाद योजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी।
गौरतलब है कि इस योजना को पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से तैयार किया गया था, जिसे अब दिल्ली लक्ष्मी योजना नाम दिया गया है। सरकार रक्षाबंधन के आसपास इसे शुरू करने की तैयारी में है और संभावना है कि अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल तैयार, तय किए गए पात्रता मानदंड
योजना के संचालन के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार आवेदन करने वाली महिला को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वह कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
इसके अलावा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और परिवार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
कौन-कौन होगा योजना का लाभार्थी?
प्रस्तावित नियमों के अनुसार:
- प्रत्येक परिवार से 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की केवल एक महिला ही योजना का लाभ ले सकेगी।
- यदि एक परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र हों, तो सबसे अधिक उम्र वाली महिला को प्राथमिकता मिलेगी।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला किसी प्रकार की सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत:
- जिन परिवारों के किसी सदस्य का आपराधिक रिकॉर्ड है।
- सरकारी कर्मचारी।
- आयकरदाता।
- चार पहिया वाहन रखने वाली महिलाएं।
इन सभी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
5,110 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट
अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली लक्ष्मी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने लगभग 5,110 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। योजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसके आवेदन और लाभ वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
