कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी  कार्यवाही – ए.डी.एम.(ई)

कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी  कार्यवाही – ए.डी.एम.(ई)
Additional District Magistrate
  • कोविड नियमों का उल्लघंन करने वाले तीन प्रतिष्ठान तीन दिन के लिए बंद, 20 वाहन चालकों से जुर्माना वसूला

सहारनपुर [24CN] :  अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री एस0बी0सिंह ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नही जायेगा। उन्होने कहा कि चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या आम आदमी, यदि वह नियमों का उल्लंघन करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने माॅस्क का प्रयोग न करने वाली तीन प्रतिष्ठानों को अगले तीन दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए तथा 20 वाहन चालाकों द्वारा माॅस्क न लगाये जाने के चलते जुर्माना वसूला गया।

श्री एस0बी0सिंह आज घण्टाघर चैंक और बाजार में भ्रमण के दौरान कोविड-19 की गाइड लाईन का पालन करते हुए मास्क चैकिंग के सख्त अभियान के दौरान यह बात कही। उन्होने कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगा होना चाहिए। उन्होने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि यदि किसी की दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर कोरोना गाईडलाइन का उल्लंघन पाया जाता है तो भारी जुर्माने के साथ अग्रिम आदेशों तक उसकी दुकान भी बंद करा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि भीड़ भरे बाजारों में सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए। सभी व्यापारी बिना माॅस्क के आने वाले उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करें।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने कहा कि संक्रमण अभी गया नहीं है। इससे बचाव किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामले चिंता का विशय है। ऐसे में जनपद में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनका भली प्रकार से निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि कंटनेमेंट जोन से बाहर कोई भी समाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन करने वालों को आर0टी0पी0सी0आर0 जांच रिपोर्ट के बाद ही अनुमति दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में क्षमता के आधे यानि में अधिकतम 200 व्यक्तियों को तथा बंद स्थानों पर क्षमता के आधे अधिकतम 100 लोगों को ही अनुमति प्रदान की जायेंगी

पुलिस अधीक्षक, नगर श्री राजेश कुमार ने चैकिंग के दौरान दुकान स्वामियों को कडे़ निर्देश दिये कि यदि अपनी दुकान अथवा प्रतिष्ठान खुले रखना चाहते है तो कोविड-19 के नियमों का शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दृष्टि में कडी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। उन्होने आमजन का भी आह्वान करते हुए कहा कि बाजार अथवा भीड वाले स्थानों पर बिना मास्क के न जाएं। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बाजारों में भीड़ न बढ़ायें। उन्होंने कहा कि कोरोना स्ट्रेन के चलते मरीज में लक्षणांे का भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में बचाव ही एक मात्र विकल्प है।

नगर मजिस्ट्रेट श्री सुरेश कुमार सोनी और पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने थाना मण्डी क्षेत्र के खाई खेड़ा क्षेत्र में लोगों को माॅस्क लगाये जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी।

कोविड-19 के नियमों का पालन न करने के चलते अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  ने बजाज स्टोर, भारत ट्रैक्टर्स तथा मोबाइल की दुकान को तीन दिनों के लिए बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही लगभग 20 वाहन चालकों को माॅस्क न लगाने के लिए जुर्माना भी लगाया गया।

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