राशन स्‍कीम में सुधार से होंगे क्या फायदे? अमित शाह ने दी बड़ी जानकारी, PM मोदी बोले, ‘हमारी सरकार…’

राशन स्‍कीम में सुधार से होंगे क्या फायदे? अमित शाह ने दी बड़ी जानकारी, PM मोदी बोले, ‘हमारी सरकार…’

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (27 मई 2026) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना को पांच साल के लिए मार्च, 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी. इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार हर जरूरतमंद तक पीडीएस के जरिए समय पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

पूरी व्यवस्था होगी और अधिक पारदर्शी: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के हर जरूरतमंद तक पीडीएस के माध्यम से समय पर खाद्यान्न पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. इसी दिशा में सार्थक पीडीएस को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाकर जारी रखने का फैसला किया गया है. इससे पीडीएस से होने वाली डिलिवरी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और बेहतर बनेगी, साथ ही शिकायतों के समाधान में भी तेजी आएगी.’

केंद्र सरकार ने पूरी राशन व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात कही है. इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘मोदी सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को टेक्नोलॉजी से लैस कर अधिक पारदर्शी और सुविधा संपन्न बना रही है. इसी दिशा में आज केंद्रीय कैबिनेट ने SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.’

 

गरीबों पर पहुंचेगा पूरा लाभ: अमित शाह

उन्होंने कहा, ‘AI-इनेबल्ड लाभार्थी रजिस्ट्री निर्माण, GPS ट्रैकिंग और QR कोड टैगिंग जैसे हाईटेक सिस्टम के माध्यम से गरीबों तक सस्ते अनाज और अन्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाया जाएगा. साथ ही राज्यों के बढ़ते लॉजिस्टिक कॉस्ट को आर्थिक समर्थन प्रदान करने तथा राशन दुकानों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान किया गया है.’

मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य के भीतर खाद्यान्नों के परिवहन एवं प्रबंधन और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के वितरकों के मार्जिन के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता के मानकों में संशोधन को भी मंजूरी दी. सार्थक-पीडीएस योजना में दो मौजूदा योजनाओं- ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न के राज्य के भीतर परिवहन और एफपीएस वितरक मार्जिन के लिए सहायता’ तथा ‘स्मार्ट पीडीएस’ को समाहित किया गया है.

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