यूपी में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, नोएडा-गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों में लागू नई दरें, देखें किस जिले में कितना इजाफा

यूपी में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, नोएडा-गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों में लागू नई दरें, देखें किस जिले में कितना इजाफा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिवाली से पहले मजदूरों को सौगात दी है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के साथ उनकी महंगाई भत्ते के दरों को लागू कर दिया है. उन्हें नए डीए के साथ मजदूरी दरों का लाभ 1 अक्टूबर से मिलेगा और 31 मार्च तक ये लागू रहेगा. प्रदेश के अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा. मजदूरों को हर महीने 174 से 238 रुपये तक का फायदा होगा. यूपी सरकार ने 74 अधिसूचित विभागों में महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें लागू की हैं. इससे श्रमिकों की न्यूनतम महीने की मजदूरी में 174 से लेकर 238 तक का इजाफा होगा. श्रम विभाग की ओर से इसका शासनादेश जारी किया गया है.

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में यह बदलाव जनवरी से जून तक महंगाई के भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है. ताकि बढ़ती महंगाई के साथ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ दिया जा सके. सरकार ने पिछले साल मजदूरी दरों में भी इजाफा किया था. नई मजदूरी दरों का लाभ उद्योग-कारखानों, प्रतिष्ठानों और विभागों में काम करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को लाभ मिलेगा. संशोधित दरों के तहत श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी निर्धारित की गई है.

श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी 13,690 से बढ़ाकर 13,883 रुपये की गई है. अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 15059 से बढ़ाकर 15271 रुपये की गई है. कुशल श्रमिकों की  मजदूरी 16868 से बढ़ाकर 17106 रुपये कर दी गई है. इससे मजदूरों को हर महीने क्रमश: 193, 212 और 238 का फायदा मिलेगा.

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