यूपी: दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर पति समेत तीन को 10-10 साल की सजा

यूपी: दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर पति समेत तीन को 10-10 साल की सजा

सहारनपुर जनपद में बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुर में दहेज के लिए विवाहिता की मिट्टी का तेल डालकर हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए गए पति, सास और ननद को कोर्ट ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

ग्राम रायपुर निवासी महबूब की बेटी शाहजहां उर्फ मुन्नी की शादी बिहारीगढ़ के ग्राम सुंदरपुर निवासी शहजाद के साथ 22 मार्च 2011 में हुई थी। महबूब ने आरोप लगाया कि मुन्नी के ससुराल वाले दहेज के लिए मुन्नी को परेशान कर रहे थे। एक सितंबर 2012 को मायके वालों को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने मुन्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है।

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