लॉकडाउन: UP में निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम खोलने के आदेश

लॉकडाउन: UP में निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम खोलने के आदेश

लखनऊ: लॉकडाउन से प्रदेश के निजी क्लीनिक एंव नर्सिंग होम बंद हो जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐेसे में योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मरीजों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए निजी क्लीनिक और  नर्सिंग होम को खोल दिया गया है। जिससे मरीजों को कोई परेशानी न हो।

बता दें कि मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मरीजों को देखा जा सकता है। उनको निर्देश दिया जाए कि वह चिकित्सा व उपचार के लिए प्रयोग में आने वाले उपकरणों को क्रियाशील रखें। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ का एक निश्चित समय के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करें। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाएं रखें।

सचिव ने बताया कि निजी चिकित्सालयों में समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन-आईएमए से सहयोग की अपील की है।  राज्य मुख्यालय मां व शिशु को सेवाएं देने वाली 102 एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। महानिदेशक परिवार कल्याण डॉ. बद्री विशाल ने सोमवार को सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को इसके लिए पत्र लिखा है।

उन्होंने ने कहा कि कुछ मुख्य चिकित्साधिकारियों ने 102 सेवा की एंबुलेंस को कोविड-19 कार्यों में आरक्षित करने के आदेश दिए हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 102 सेवा की एंबुलेंस को कोराना रोगियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। वह केवल गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के परिवहन में ही प्रयोग की जाएंगी। मुख्य चिकित्साधिकारी जब तक शासन या महानिदेशालय से 102 एंबुलेंस के लिए कोई दिशा-निर्देश न जारी करें, तब तक उसका उपयोग न करें।

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