NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. टेलीग्राम ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी है. सरकार का कहना है कि यह कदम परीक्षा में नकल, फर्जी पेपर लीक के दावों और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है.

आज होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका का उल्लेख जस्टिस तेजस करिया की अदालत में किया गया, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को ही मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी. कंपनी का कहना है कि ऐप पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध उचित नहीं है.

क्यों लगाया गया टेलीग्राम पर बैन?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाले NEET-UG री-एग्जाम और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा. सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी पेपर लीक और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया.

IT एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया. यह फैसला NTA और उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिशों के बाद लिया गया.

3 मई की परीक्षा रद्द होने के बाद री-एग्जाम

3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया.