न्यायालय ने आरोपी को सुनाई साढ़े पांच साल कारावास व अर्थदंड की सजा
सहारनपुर [24CN]। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए किए गए जनविरोधी क्रियाकलापों के मामले में एक आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल के कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना देवबंद पुलिस ने 16 मार्च 2013 को धमेंद्र पुत्र शीशपाल निवासी शेखपुरा थाना देवबंद व भूरा उर्फ विकास पुत्र जसपाल सिंह निवासी जड़ौदा जट थाना देवबंद को एक संगठित गिरोह बनाकर अपने लिए आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए भारतीय दंड विधान के अध्याय 16, 17, 22 में वर्णित अपराध जनविरोध क्रियाकलापों के करने की सूचना पर निरीक्षक यशवीर सिंह थाना कोतवाली देहात द्वारा धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना देवबंद में दर्ज किया गया था। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी धर्मेंद्र पुत्र शीशपाल थाना देवबंद की पृथक पत्रावली कर वाद संख्या 1603/2021 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-6 में विचाराधीन रहा। थाना स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-6 द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पुत्र शीशपाल को धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए पांच वर्ष छह माह का कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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