मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित

सहारनपुर । उ0प्र0 माटीकला बोर्ड द्वारा वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत 05 इकाईयाँ 12.50 लाख रूपये की स्थापित कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके लिए लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। जिसमें अधिकतम ऋण सीमा 10.00 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है, तथा उद्यमी का अंशदान 5 प्रतिशत लगाना आवश्यक होगा। पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त होगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री दीपक चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना की पात्रता हेतु माटीकला के परम्परागत कारीगर हो। परम्परागत कारीगर परिवार के शिक्षित बेरोजगार अभ्यार्थी हो। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। लाभार्थी की आयु 18 वर्षसे 55 वर्ष के मध्य हो। लाभार्थियों के चयन उनकी आर्थिक स्थिति, माटीकला का अनुभव, तकनीकी ज्ञान, विपणन योग्यता इत्यादि के आधार पर शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। माटीकला के किसी विधा के प्रशिक्षित/प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यार्थी हो। स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली अथवा परम्परागत परिवार की महिला हो।

आवेदन हेतु परियोजना रिपोर्ट, आधारकार्ड, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर 10 जून 2023 तक जमा कराना आवश्यक है।

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