कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
District Magistrate

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में 01 हजार से अधिक सक्रिय कोरोना केस होने के कारण तथा जनपदवासियों को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत आदेशित करते हुए कहा कि दुकानों, रेस्टोरेन्ट व होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग प्वाइंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने के लिए व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाये।

श्री सिंह ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (चिडियाघर) एंव क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेशों के अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाए।

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