हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट में पेश नहीं हुए सपा विधायक नाहिद हसन, ये है मामला

हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट में पेश नहीं हुए सपा विधायक नाहिद हसन, ये है मामला

जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में हाईकोर्ट के आदेश पर सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश होने की तारीख तय थी, लेकिन विधायक के कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट में अब 13 दिसंबर नियत की है।

जनवरी 2018 में मोहम्मद अली ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन सहित नौ लोगों के विरुद्ध जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध वारंट जारी होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए निचली कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। इस मामले में विधायक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एफटीसी कोर्ट में सरेंडर करने की याचिका दायर की थी। लेकिन पिछली दो तारीखों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि बृहस्पतिवार को विधायक नाहिद हसन के कोर्ट में पेश होने की तारीख थी, लेकिन विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर कोर्ट में आगामी 13 दिसंबर नियत की है।

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