मतदान के लिए पहचान पत्रों की सूची जारी

सहारनपुर। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपन को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा मतदान स्थल पर मान्य पहचान पत्रों की सूची जारी की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी /जिला मैजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपन को रोकने तथा उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बंधी मूल अभिलेख, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व राशन कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र मतदान स्थल पर मतदाताओं के पास होना अनिवार्य है।

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