लखनऊ। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (Uttar Pradesh Labor Department) में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण अब सिर्फ एक बार कराना होगा। प्रत्येक पांच वर्ष पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण के लिए वर्तमान में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा करनी होगी। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से छूट होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के तहत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

अभी तक दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में कराने की व्यवस्था लागू थी। दुकानदारों और कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने अब सिर्फ एक बार पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है।

इससे नया पंजीकरण कराने वाले दुकानदारों-व्यापारियों को हर पांच साल पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं जिन दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें एक बार नए नियम के तहत 15 गुणा रजिस्ट्रेशन फीस देकर पंजीकरण कराना होगा।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत प्रदेश में सात लाख दुकानें पंजीकृत हैं। इन दुकानों के पंजीकरण से श्रम विभाग को अभी तक प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपये की आय होती थी। नए नियम के तहत अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रुपये आमदनी होगी।

रजिस्ट्रेशन फीस पुरानी और नई 

  • दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान की श्रेणी – वर्तमान वार्षिक शुल्क – प्रस्तावित एकमुश्त रजिस्ट्रेशन फीस
  • बिना कर्मचारी वाली दुकान – 40 – 0
  • बिना कर्मचारी वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान – 80 – 0
  • एक से पांच कर्मचारी नियोजित करने वाली दुकान – 150 – 2250
  • एक से पांच कर्मचारी नियोजित करने वाणिज्यिक अधिष्ठान – 300 – 4500
  • छह से 10 कर्मचारी वाली दुकान – 300 – 4500
  • छह से 10 कर्मचारी वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान – 400 – 6000
  • 11 से 25 कर्मचारियों वाली दुकान – 500 – 7500
  • 11 से 25 कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान – 1000 – 15000
  • 25 से अधिक कर्मचारियों वाली दुकान – 1000 – 15000
  • 25 से अधिक कर्मचारियों वाले वाणिज्यिक अधिष्ठान – 2000 – 30000
  • रंगशाला/सिनेमाहाल/मनोरंजन घर/बारात घर/अतिथिगृह – 1000 – 15000
  • तीन स्टार तक का होटल – 2000 – 30000
  • चार या पांच स्टार होटल – 5000 – 75000
  • एक से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली पंजीकृत कंपनी का स्वामित्व रखने वाली दुकान या व्यापारिक स्थापन – 1000 – 15000
  • गैर बैंकिग वित्तीय संस्थान – 2000 – 30000