बिना अधिवक्ता वाले बन्दियों को पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी – हृषिकेश पाण्डेय

सहारनपुर [24CN] । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हृषिकेश पाण्डेय ने जिला कारागार का वर्चुअल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन के दौरान भोजन, खानपान, साफ-सफाई तथा भण्डारगृह आदि की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि बन्दियो को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुपालन हेतु जानकारी दी जाए तथा सुनिश्तिच किया जाए कि प्रत्येक बन्दी मास्क का प्रयोग करे एवं सेनीटाइजर का इस्तेमाल के साथ दो गज की दूरी बनाये रखे तथा समय समय पर साबुन से हाथ धोये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज श्री अश्विनी कुमार ़ित्रपाठी के मार्ग दर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सी.डि.) श्री हृषिकेश पाण्डेय द्वारा जिला कारागार का वर्चुअल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन के दौरान यह निर्देश दिये गये। उनके द्वारा जेल प्रशासन से बन्दियो के कोविड टेस्ट के बारे में भी पूछा गया तो बताया गया कि समय समय पर बन्दियों का कोविड टेस्ट कराया जाता है। वर्तमान में कारागार में कुल 10 बन्दी पोजिटिव है जिनमें से 8 बदिंयो को अलग बैरक में इलाज हेतु रखा गया है तथा 2 बन्दियों को इलाज हेतु कोविड हास्पिटल में भेजा गया है। यह भी बताया गया कि कारागार में 7 बन्दी बाहर से आये थे जिनका टेस्ट कराया गया जो पोजिटिव पाये गये जिनको भी अस्थायी जेल में रखा गया है।

उन्होने कहा कि ऐसे बन्दी जिनकी अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की है उन्हे अण्डरटेकिगं तथा पर्सनल बाण्ड पर नियमानुसार 60 दिनो के लिये अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है इस सम्बन्ध में कारागार मे निरूद्व बन्दी को सम्बन्धित न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र देना होगा। उन्होने कहा कि इस कार्य हेतु जेल विजिटर श्री अशोक कुमार व पैनल लायर श्री देवकान्त को नामित किया गया है जिनसे सम्पर्क किया जा सकता है। विधिक साक्षरता शिविर मे सचिव ने सभी विचाराधीन बन्दियों से कहा कि यदि उनके मुकदमें मे पैरवी हेतु अधिवक्ता नही है तो वह जेल प्रशासन के माध्यम से अपना प्रार्थनापत्र अधिवक्ता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवा सकता है जहां उन्हे निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

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