यूपी में समय से होंगे पंचायत चुनाव या टाले जाएंगे? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई

यूपी में समय से होंगे पंचायत चुनाव या टाले जाएंगे? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई

पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में अब तक हाईकोर्ट में तीन बार 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को मामले की सुनवाई टल चुकी है. इससे पहले 13 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था.

हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल तय है. पहली बैठक से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल होता है और इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है या नहीं?

पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग

ये याचिका अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल की गई है. इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. ऐसे में आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है. क्योंकि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और अब तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

दरअसल याचिकाकर्ता ने यूपी में समय से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की है. इस याचिका में कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराना अनिवार्य है. लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई तैयारी नहीं हुई है और न ही ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाई है.

याचिकाकर्ता ने मांग की है अगर चुनाव समय पर नहीं कराए जाते हैं तो इससे स्थानीय शासन व्यवस्था पर असर पड़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, ऐसे में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि समय पर चुनाव हो सके. बता दें कि फ़िलहाल राज्य में जिस तरह की परिस्थितियां है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं.


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