कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर SC में हुई बहस, जानें सिंघवी की दलील पर SG मेहता ने क्या कहा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर SC में हुई बहस, जानें सिंघवी की दलील पर SG मेहता ने क्या कहा

New Delhi : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की ओर से गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं दलील। सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि बंटी बबली ग़ायब होने वाले हैं, यह बयान छवि धूमिल करने का है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज़ भी दिखाए गए, यह आपराधिक कृत्य है।

एसजी ने कहा कि ग़ैर ज़मानती धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ़्तारी होती है। यहां पर चुनावी कैंपेन के दौरान ऐसा बयान दिया गया जिसमें पासपोर्ट का ज़िक्र किया गया। फर्जी दस्तावेज का उल्लेख किया गया और उन पासपोर्ट को संबंधित देशों की ओर से जारी भी नहीं किया गया। ऐसी स्थितियों के मद्देनजर यह मुक़दमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए एसजी ने कहा कि हिरासत में लेकर यह जानना जरूरी है कि फर्जी दस्तावेज किसने दिए। इसके पीछे मकसद क्या है?

एसजी ने कहा कि ग़ैर ज़मानती धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ़्तारी होती है। यहां पर चुनावी कैंपेन के दौरान ऐसा बयान दिया गया जिसमें पासपोर्ट का ज़िक्र किया गया। फर्जी दस्तावेज का उल्लेख किया गया और उन पासपोर्ट को संबंधित देशों की ओर से जारी भी नहीं किया गया। ऐसी स्थितियों के मद्देनजर यह मुक़दमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए एसजी ने कहा कि हिरासत में लेकर यह जानना जरूरी है कि फर्जी दस्तावेज किसने दिए। इसके पीछे मकसद क्या है?

एसजी ने कहा कि खेड़ा फ़रार हैं और वीडियो जारी कर कह रहे हैं कि वह एक राज्य की पुलिस से बचकर सुरक्षित स्थान पर हैं। सिंघवी ने कहा कि मैं एसजी की दलीलों पर जवाब के लिए कुछ समय चाहता हूँ। कुछ फैसले हैं। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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