धार्मिक स्थलों पर प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जरूरी – जिला मजिस्ट्रेट

धार्मिक स्थलों पर प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट जरूरी – जिला मजिस्ट्रेट
Mr. Akhilesh Singh

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढते प्रकोप के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्र एवं रमजान आदि त्यौहारों के अवसर पर सभी धार्मिक स्थलों पर जाने वाले दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों पर प्रवेश के लिए विगत 72 घण्टे में कराये गये आरटीपीसीआर टैस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि धार्मिक स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आपस में 02 गज की दूरी बनाई रखी जाएगी एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बाहर जनपद से आने वाले श्रद्धालुओं एवं नमाजियों को भी जनपद के किसी भी मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्धारे, चर्च  एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रवेषे के लिए विगत 72 घण्टे में कराई गई आरटीपीसीआर टैस्ट की रिपोर्ट जरूरी है। उन्होने कहा कि इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक दर्शनार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ सभी धार्मिक, पूजा स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों एवं चर्च के आयोजकों की होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति एवं आयोजक के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 में दिए गए प्राविधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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