अब बैंक मे बंधक जमीन का नंही होगे बैनामे जिलाधिकारी ने तहसीलो को दिये निर्देश
- अब सहकारी ग्राम विकास बैंक में बंधक कृषि भूमि के बैनामे नंही होगे। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को बंधक जमीन के दाखिल खारिज व बैनामे न करने के निर्देश दिये हैं ।
नकुड [इंद्रेश त्यागी] । जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जनपद की समस्त तहसीलों मे उपजिलाधिकारियों , तहसीलदारो वे उपनिबंधको को भेजे पत्र मे कहा है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कें प्रबंधक निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय का प्रत्र भेजा है। जिसमे कहा गया है कि बैंक से किसानों को कृषि कार्यो के लिये दीघ्रकालीक ऋण दिये जाते है। जिनकी प्रतिभूति के रूप मे किसान अपनी कृषि भूमि बेंक में बंधक करते हैं ।
जिलाधिकारी ने अपने पत्र मे कहा कि संज्ञान मे आया है कि कई किसान बैंक का ऋण चुकाये बिना ही अपनी जमीन बेच देते है। जिसके दाखिल खारिज भी के्रता के पक्ष मे हो जाते है। जिससे बैंक का ़ऋण फंस जाता हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देंश दिये कि अब किसी भी ऐसी जमीन के बैनामे या दाखिल खारिज ने हो जो पहले ही उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मे बंधक होगी।
गौरतलब है कि अभी तक तहसील में बैंक में बंधक जमीन के बैनामे होने के बाद आसानी से विक्रय जमीन के दाखिल खारिज हो जाते थे। पंरतु अब ऐसी जमीन के क्रेता को परेशानी का सामना करना पडेगा। उसे पहले बैंक से नोडयुज लेना होगा।
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