केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, लागू हुआ नया नियम

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, लागू हुआ नया नियम

केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब देशभर में कफ सिरप समेत किसी भी तरह के औषधीय सिरप को खरीदने के लिए डॉक्टर की वैध पर्ची दिखाना अनिवार्य होगा। यानी अब ये दवाएं ओवर-द-काउंटर (OTC) के तौर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध नहीं होंगी।

9 जून 2026 को जारी इस अधिसूचना को पिछले साल दिसंबर में जारी किए गए ड्राफ्ट प्रस्ताव पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया गया है। नए नियम के तहत सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल K में शामिल दवाओं की सूची से “सिरप” शब्द को हटा दिया है, जिससे इनकी बिना पर्ची बिक्री की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने यह बदलाव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किया है। इस संशोधन को “ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026” नाम दिया गया है और यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है।

खराब कफ सिरप को लेकर बढ़ी थी चिंता

यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हाल के महीनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों को कथित तौर पर खराब गुणवत्ता वाली खांसी की दवाओं से जोड़कर देखा गया था। इन घटनाओं के बाद सिरप आधारित दवाओं की गुणवत्ता, उत्पादन, वितरण और बिक्री पर कड़ी निगरानी की मांग तेज हो गई थी।

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

नए नियम लागू होने के बाद आमतौर पर आसानी से मिलने वाले कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप अब सीधे मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदे जा सकेंगे। ग्राहकों को इन दवाओं को खरीदने के लिए किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी किया गया वैध प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक लगेगी और उनकी गुणवत्ता तथा सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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