बिना लाइसेंस मीट व्यापार पर 10 हजार जुर्माना

बिना लाइसेंस मीट व्यापार पर 10 हजार जुर्माना
  • सहारनपुर में पुल जोगियान पर मीट व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते निगम अधिकारी।

सहारनपुर। नगर निगम ने आज जोगियान पुल पर बिना लाइसेंस मीट का व्यापार करने वाले तथा अतिक्रमण व गंदगी फैलाने वाले तीन दुकानदारों से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के मीट की दुकान संचालित करता पाया जायेगा तो उसकी दुकान सील कर दी जायेगी।

नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा आज प्रवर्तन दल के साथ शहर में मीट की दुकानों का निरीक्षण करते हुए पुल जोगियान पहुंचे तो तीन दुकानदारों को बिना लाइसेंस व्यापार करते पाया। इसके अलावा उक्त दुकानदारों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण भी किया हुआ था और दुकानों में तथा दुकान के आस पास गंदगी भी व्याप्त थी। इस पर पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी ने तीनों दुकानों का चालान करते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने शहर में मीट का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को नगर निगम से अपनी दुकानों का व्यवसायिक लाइसेंस बनवाने के लिए तीन दिन का समय दिया।

साथ ही चेतावनी दी कि यदि शहर में कोई भी मीट व्यवसायी बिना लाइसेंस दुकान संचालित करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान सील कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार खुले में मीट बेचते हुए या गंदगी फैलाते हुए पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

Leave a Reply