सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका मंजूर करते हुए मुख्तार अंसारी यह आदेश दिया। यूपी सरकार ने कोर्ट से अंसारी को पंजाब से यूपी जेल स्थानांतरित करने की मांग की थी। पंजाब सरकार और अंसारी ने यूपी की याचिका का विरोध किया था। वह जनवरी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अब प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसे किस जेल में रखा जाएगा।

जस्टिस अशोक भूषण और आरएस रेड्डी की पीठ ने यह फैसला सुनाया।  4 मार्च को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के पास बांदा जेल ट्रांसफर कराने की मांग करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच सियासी और कानूनी जंग छिड़ी हुई थी। यूपी सरकार मुख्तार को वापस लाकर उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों का निपटारा कराना चाहती है।

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