एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज, 22 अक्टूबर को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज, 22 अक्टूबर को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां
सहारनपुर कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक लेते जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार चौहान।

23 अक्टूबर को होगा मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का मतदान, हर दो घंटे में कंट्रोल रूम को देनी होगी रिपोर्ट

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव-2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को मतदान से पहले, मतदान के दिन और मतदान समाप्ति के बाद निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रशासन के अनुसार, 22 अक्टूबर को सभी पोलिंग पार्टियां रेनबो स्कूल से अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी, जबकि 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा।

हर दो घंटे में देनी होगी मतदान की रिपोर्ट

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने निर्देश दिए कि मतदान के दिन सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें। प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत, कानून-व्यवस्था की स्थिति और किसी भी असामान्य घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या या अप्रिय स्थिति सामने आने पर संबंधित अधिकारी तत्काल अपने जोनल मजिस्ट्रेट अथवा निर्वाचन कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

दो दिन में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश

बैठक में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अगले दो दिनों के भीतर अपने-अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक बूथ पर उपलब्ध न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।

अधिकारियों को अपने रूट चार्ट और संचार योजना का भी भली-भांति अवलोकन करने को कहा गया, जिससे मतदान के दिन सूचनाओं का आदान-प्रदान सुचारु रूप से हो सके और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री तथा अनधिकृत जमावड़े पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन संबंधी सभी नियमों और आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए।

बैठक में मतदान प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियों, पोलिंग पार्टियों की रवानगी, मतदान दिवस के दायित्वों, मतदान समाप्ति के बाद निर्वाचन सामग्री जमा कराने और उसे स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवी त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह सहित सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

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