हाईकोर्ट ने गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के खर्च का ब्योरा मांगा
नैनीताल। हाईकोर्ट ने चमोली के जिलाधिकारी को उद्योगपति अजय और अतुल गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के खर्च का पूरा ब्योरा कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी पूछा है कि औली बुग्याल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया जा सकता है और उस पर कितना खर्च आएगा। डीएम ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा था कि अभी तक 3.55 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में रक्षित जोशी ने कहा था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक हुए गुप्ता बंधुओं के बेटों के विवाह समारोह में करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई। इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को नुकसान के साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश की अवहेलना कर रही जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्र के बुग्यालों आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी चमोली को आदेश दिए हैं कि वह पूरे खर्च का ब्योरा कोर्ट में पेश करें।