NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, ‘दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था’
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अगर NALSAR के छात्र मेरा विरोध कर रहे हैं तो इसमें बार काउंसिल आफ इंडिया को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. कोई भी राज्य बार काउंसिल छात्रों का बतौर वकील नामांकन नहीं रोके.
चीफ जस्टिस ने यह तब कहा जब बार काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से जारी आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा गया. बार काउंसिल के वकील ने बताया कि वह आदेश कल ही वापस ले लिया गया है
चीफ जस्टिस ने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा?
चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वह छात्र थे, तब वह भी तमाम मुद्दों को लेकर बहुत सक्रिय रहते थे. अपनी बात कुछ रखने के लिए छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोई कम उम्र का युवा हमारे विरोध में भी कोई बात कहता है तो उसे ऐसा कहने दीजिए. हम तो चाहते हैं कि इन छात्रों को जल्द लाइसेंस मिले. वह सुप्रीम कोर्ट आ कर प्रैक्टिस करें. हम उन्हें लीगल सर्विस ऑथोरिटी में काम करने का मौका देंगे. यह उन लोगों के लिए सबसे बेहतर जवाब होगा जो उनके करियर को प्रभावित करना चाहते हैं.
आखिर क्या है पूरा मामला?
दरअसल, NALSAR हैदराबाद के 2026 बैच के कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत के शामिल होने का विरोध किया था. इसके बाद BCI की ओर से छात्रों के वकील के रूप में नामांकन को लेकर एक आदेश जारी किया गया था.BCI ने पहले छात्रों के नामांकन पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही थी. साथ ही विश्वविद्यालय से मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई थी.BCI ने विरोध अभियान से जुड़े छात्रों और आयोजकों की जानकारी भी मांगी थी.
BCI ने विश्वविद्यालय से मांगी थी रिपोर्ट
BCI के आदेश में NALSAR से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था. रिपोर्ट मिलने के बाद 19 अगस्त को आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने की बात कही गई थी.BCI का कहना था कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान BCI के वकील ने बताया कि संबंधित आदेश को वापस ले लिया गया है.
