सहारनपुर DM कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश, कब्जाधारी पर 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना

सहारनपुर DM कार्यालय परिसर में बनी मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश, कब्जाधारी पर 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना
बजरंगदल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी

सहारनपुर। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित एक मस्जिद के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और दुरुपयोग के मामले में कब्जाधारी पर करीब 6 करोड़ 41 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह कार्रवाई बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी द्वारा की गई शिकायत के बाद हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिलाधिकारी कार्यालय जैसे अति संवेदनशील और गोपनीय प्रशासनिक कार्यों वाले परिसर में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि परिसर का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा था। आरोप के अनुसार, परिसर में एक डाकघर संचालित किया जा रहा था और कई कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए गए थे। इन कमरों से मिलने वाला मासिक किराया मस्जिद कमेटी द्वारा वसूले जाने का दावा भी शिकायत में किया गया था।

मामले का संज्ञान लेते हुए नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई की गई। उपलब्ध अभिलेखों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने संबंधित निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने के आदेश जारी किए।

इसके अलावा सरकारी भूमि पर कब्जा करने और उसका कथित रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने के मामले में कब्जाधारी पर लगभग 6 करोड़ 41 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

प्रशासन के इस आदेश के बाद मामले को लेकर जिले में चर्चा तेज हो गई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब तक शुरू की जाती है और संबंधित पक्ष इस आदेश के खिलाफ किसी उच्च अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है या नहीं।

फिलहाल मस्जिद कमेटी अथवा संबंधित पक्ष की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।