पूर्व अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 50% आरक्षण, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स में भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि इन भर्तियों के लिए ‘पूर्व-अग्निवीर’ नाम से एक नई श्रेणी बनाई गई है। इस श्रेणी के तहत आधी रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में सामान्य रूप से तीन वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त आयु छूट भी दी जाएगी।
शारीरिक और लिखित परीक्षा में भी राहत
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त राहत देने का भी फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री के अनुसार, CAPF कॉन्स्टेबल (GD) और असम राइफल्स में राइफलमैन पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और उनकी आगे की नियुक्तियों के बेहतर समन्वय के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष ‘पूर्व-अग्निवीर विंग’ भी गठित किया गया है।
भर्ती नियमों में पहले ही किया जा चुका है संशोधन
गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में अधिसूचना जारी कर बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया था। इस बदलाव के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा वार्षिक रिक्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और कॉम्बैटाइज्ड कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी जारी रहेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले सीआरपीएफ ने भी मई 2025 में अपने भर्ती नियमों में इसी तरह के संशोधन कर पूर्व अग्निवीरों को विशेष अवसर देने का प्रावधान किया था।
