यूपीः कोरोना जांच में किया घोटाला तो होगी कठोरतम कार्यवाही

देवरियाः उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शासन से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली लेने की दशा में निजी प्रयोगशालाओं के खिलाफ कारर्वाई की जायेगी। आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि जिलाधिकारी अमित किशोर ने कहा कि निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिये ट्रू-नाट/सीबी-नॉट की जांच के लिये लिये जाने वाले शुल्क में आंशिक संशोधन किया गया है। अब ट्रू-नाट/सीबी-नॉट जांचो के लिये शुल्क की अधिकतम सीमा रुपये दो हजार रूपये निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि आरटी-पीसीआर जांच की निर्धारित शुल्क 1600 रुपया यथावत रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क लिया जाना एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उप्र महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के संगत प्राविधानो का उल्लंघन माना जायेगा और ऐसे संलिप्त निजी क्षेत्र के प्रयोगशालाओं के विरुद्ध कठोरमत कार्यवाही की जायेगी।