संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी

संभल, मथुरा और ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता से करें समाधान, हिंदू-मुस्लिम पक्षकार बोले- सुनवाई जरूरी

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने संभल, मथुरा और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर प्रस्ताव दिया कि हिंदू-मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालें, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इस पर असहमति जताई. उन्होंने कहा कि जटिल कानूनी सवालों को देखते हुए कोर्ट में सुनवाई जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 से 23 अगस्त के बीच ‘समाधान समारोह’ के नाम से आयोजित हो रहे लोक अदालत कार्यक्रम के लिए इन मामलों के पक्षकारों को भी नोटिस भेजा था, लेकिन सभी ने असहमति जता दी है. समाधान समारोह में सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन हजारों मुकदमों का निपटारा किया जाना है, जिनमें आपसी बातचीत या सहमति से समाधान संभव हो सकता है. इसके लिए देश भर के पक्षकारों को सूचना भेजी जा रही है. ऐसी ही सूचना मंदिर-मस्जिद विवाद के पक्षकारों को भी भेजी गई थी.