15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके स्कूली वाहनों को जारी किए नोटिस
सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार सहारनपुर में सम्पन्न हुयी। समिति के सचिव ए. आर.टी.ओ. (प्रवर्तन) ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को अवगत कराया गया कि 163 स्कूली वाहन अपनी 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा कार्यालय द्वारा नोटिस प्रेषित करने के साथ इन वाहनों के पंजीयन को माह जुलाई 2026 में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-53 के तहत निलम्बित किया गया है।
एडीएमई ने आदेश कहा कि नियमानुसार नोटिस/निलम्बन प्रेषित करने की 06 माह की अवधि पूर्ण करते ही ऐसे वाहनों का पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम की धारा-54 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन स्कूलों के फिटनेस व परमिट समाप्त हैं, उन विद्यालय को निर्देश दिये जाए कि स्कूल वाहन को मानक के अनुरूप ही संचालन करें अन्यथा की स्थिति में विद्यालय की मान्यता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य मार्गों पर स्थित स्कूलों/ शिक्षण संस्थानों की सूची पीडब्लूडी के माध्यम से सम्बन्धित सडक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालयों के समीप सडक सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक साईनएज एवं स्पीड टेबल इत्यादि का कार्य कराया जा सके।
एआरटीओ (प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि फिटनेस/परमिट समाप्त स्कूली वाहनों की थानेवार सूची पुलिस अधीक्षक (यातायात) को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन चलाने सम्बन्धी घटनाओं पर चिन्ता प्रकट करते हुए सघन चेकिंग एवं उल्लंघन करने वाले छात्र-छात्रा के अभिभावकों पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में डीआईओएस, बीएसए, एक्सईएन पीडब्लूडी, एक्सईएन नगर निगम, सुरेन्द्र चैहान, सीएमओ डा. प्रवीन कुमार, एआरटीओ प्रशासन मानवेन्द्र प्रताप सिंह, टीएसआई अमित तोमर एवं विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
