एलडीए ने भूखंड खरीदने के नियमों में किया बदलाव, अब एक व्यक्ति ले सकेगा दो भूखंड

एलडीए ने भूखंड खरीदने के नियमों में किया बदलाव, अब एक व्यक्ति ले सकेगा दो भूखंड

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब एक व्यक्ति को दो भूखंड खरीदने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। पहले, एक व्यक्ति को केवल एक भूखंड आवंटित करने का नियम था। यह प्रस्ताव दो नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

नए नियम के तहत, उन खरीदारों को लाभ होगा जो एलडीए से दो भूखंड खरीदना चाहते हैं। वर्तमान में, एक व्यक्ति को एक भूखंड के नियम के कारण लोग एलडीए की बजाय प्राधिकरण के आवंटी से रिसेल में दूसरा भूखंड खरीदने को मजबूर थे। यदि बोर्ड की मंजूरी मिलती है, तो खरीदार सीधे एलडीए से दो भूखंड खरीद सकेंगे।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पहले दो भूखंड रखने पर लोगों को एक भूखंड सरेंडर करना पड़ता था, जिससे कई कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। अब प्रस्ताव पास होने के बाद, सीधे दो भूखंड लेने वालों को कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी।

इसके अलावा, एलडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि गोमती नगर सहित कई योजनाओं में प्राधिकरण की दुकानों की कीमत नहीं बढ़ेगी। दुकानों की मांग कम होने के कारण उनकी कीमत स्थिर रखी जाएगी।

नैमिष और वरुण विहार योजना में भूखंडों का पंजीकरण मंगलवार को बंद हो गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए करीब 4500 भूखंडों के लिए 32 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। अब इन भूखंडों के आवंटन के लिए चार या पांच नवंबर को लॉटरी डाली जाएगी।

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