बनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 50 हजार लोगों की बस्ती पर टिकी नजरें; घरों पर बुलडोजर का खतरा?

बनभूलपुरा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 50 हजार लोगों की बस्ती पर टिकी नजरें; घरों पर बुलडोजर का खतरा?

हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में रेलवे भूमि विवाद को लेकर आज, 9 सितंबर 2026, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। मामले को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने बनभूलपुरा को सेक्टर और जोन में बांटकर अतिरिक्त बल, ड्रोन, आंसू गैस और एंटी-रायट टीमों की तैनाती की है।

यह मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरानगर क्षेत्र की जमीन से जुड़ा है। विवादित क्षेत्र में करीब 50 हजार लोग रहते हैं। यहां 3 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 10 मस्जिदें, 12 मदरसे, एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और एक मंदिर भी मौजूद हैं।

मामले की शुरुआत रेलवे भूमि पर कथित अतिक्रमण के विवाद से हुई। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विवादित जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हटाने के मामले में रेलवे की जरूरतों के साथ प्रभावित लोगों के पुनर्वास का व्यावहारिक समाधान भी तलाशना होगा।

हालांकि, आपकी दी हुई हेडलाइन में “नजूल जमीन” और “3500 मकान” का दावा इस समय उपलब्ध ताजा रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। ताजा रिपोर्ट इसे मुख्यतः रेलवे भूमि विवाद बताती है और प्रभावित क्षेत्र में करीब 50 हजार आबादी का उल्लेख करती है। इसलिए खबर में इन आंकड़ों को इस्तेमाल करने से पहले मूल केस रिकॉर्ड/दस्तावेज से पुष्टि करना बेहतर होगा।

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