फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की अग्रिम जमानत पर 5 दिसंबर को सुनवाई
कानपुर की आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी भाई रिजवान के साथ फरार चल रहे हैं। आज सपा विधायक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी लेकिन आरोपित पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने मुकदमे का जिक्र करते हुए समय मांगा है।
कानपुर : महिला के प्लाट पर कब्जे को लेकर फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर गुरुवार भी कोई फैसला नहीं हो सका। आरोपित पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने अदालत को जानकारी दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ग्वालटोली थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है जिसकी वजह से उन्हें जिरह के लिए और वक्त चाहिए। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 5 दिसंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है।
महिला के प्लाट पर कब्जा करने के आरोप में फरार चल रहे हैं सपा विधायक
- सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
- मुकदमा एक महिला ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप है कि विधायक उनके भाई व अन्य उसके प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं।
- इसी उद्देश्य से 7 नवंबर को प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई और उन लोगों के साथ मारपीट व जान से मार देने की धमकी दी।
- इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब विधायक व उनके भाई के घर 8 नवंबर की रात दबिश दी तो दोनों फरार हो गए। तब से दोनों भाइयों का कोई अता-पता नहीं है।
- इस बीच विधायक व उनके भाई की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली गई थी।
इरफान सोलंकी के वकील बोले- जिरह से पहले चाहिए कुछ समय
25 नवंबर को सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के सामने केस डायरी प्रस्तुत नहीं की, जिसके चलते इस मामले की सुनवाई गुरुवार यानी 1 दिसंबर को आज तय थी। गुरुवार को पुलिस पूरी तैयारी में थी और विवेचक अशोक कुमार दुबे केस डायरी के सहित सुबह 10 बजे ही जिला जज कोर्ट में हाजिर हो गए। कुछ ही देर में आरोपित पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने ग्वालटोली थाने में एक और मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसलिए, जिरह से पहले उन्हें अपनी बात रखने के लिए कुछ और समय चाहिए।
अदालत को दिए शपथ पत्र में रिजवान सोलंकी ने खुद को बताया 4 बार का विधायक
सरकारी पक्ष के वकील दिलीप अवस्थी ने सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी द्वारा दिए गए शपथ पत्र को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि रिजवान सोलंकी ने अदालत में जो शपथ पत्र दिया है उसमें उन्होंने खुद को 4 बार का विधायक बताया है। उन्होंने अदालत से मांग की कि अदालत को गुमराह करने के आरोप में सपा विधायक रिजवान सोलंकी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में एक बार और तारीख बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है। वहीं गलत शपथ पत्र देने के मामले में विधायक के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यह लिपिकीय त्रुटि है इरफान सोलंकी का शपथ पत्र रिजवान सोलंकी के नाम से अदालत में प्रस्तुत हो गया है।
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