दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर, इस विधेयक को मिली मंजूरी, अब तय समय में मिलेंगी ये सुविधाएं

दिल्लीवालों के लिए बड़ी खबर, इस विधेयक को मिली मंजूरी, अब तय समय में मिलेंगी ये सुविधाएं

दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध कराने को कानूनी अधिकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मंत्रिमंडल ने ‘दिल्ली के नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है. यह विधेयक 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित शासन के लिए आधुनिक, तकनीक-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा.

स्वतः अपील और आयोग का गठन

नए कानून के तहत हर नागरिक को अधिसूचित सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा. पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी. आवेदन को यूनिक नंबर मिलेगा और उसकी स्थिति की रीयल-टाइम निगरानी की जा सकेगी.

यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती तो मामले की स्वतः अपील (ऑटोमैटिक एस्केलेशन) होगी. सेवा देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी.

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

विधेयक में स्वतंत्र ‘दिल्ली सेवा अधिकार आयोग’ का गठन किया जाएगा, जो कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा. आयोग सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करेगा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करना और अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाना है. यह दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी. विधेयक को आगामी मानसून सत्र में दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है.