डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका, इस राज्य ने पूर्व राष्ट्रपति को मतदान से अयोग्य घोषित किया

डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका, इस राज्य ने पूर्व राष्ट्रपति को मतदान से अयोग्य घोषित किया

पिछले राष्ट्रपति चुनावों में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद ट्रंप पर इस हमले में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे, हालांकि उन्होंने यह सभी आरोप ख़ारिज कर दिए थे।

New Delhi : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। उन्हें एक के बाद के झटके मिल रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिका के एक कोर्ट ने उन्हें 2024 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। अब इसके बाद मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के अमेरिकी राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव में राज्य के मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया।

कैपिटल हिल हमले में हैं आरोपी

बता दें कि 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल पर हमले में ट्रंप की भूमिका के लिए मेन राज्य पूर्व राष्ट्रपति को प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने 14वें संशोधन के विद्रोहवादी प्रतिबंध का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राज्य के 2024 मतदान से हटा दिया। राज्य के दो पूर्व सांसदों के एक समूह ने ट्रंप के खिलाफ चुनौती दी थी, जिसके बाद इस महीने की शुरुआत में एक प्रशासनिक सुनवाई हुई।

विद्रोह में शामिल व्यक्ति नहीं कर संवैधानिक पद धारण

गौरतलब है कि पिछले राष्ट्रपति चुनावों में हार के बाद ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद ट्रंप पर कई सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि इन हमलों के पीछे खुद डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, लेकिन उन्होंने हमेशा इसमें शामिल होने के आरोपों को खारिज किया है। बता दें कि अमेरिकी संविधान के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी विद्रोह में शामिल होता है तो वह दोबारा संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता।

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