यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा था, जो कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के WFI अध्यक्ष रहने के दौरान लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2023 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल के प्रयोग और आपराधिक धमकी समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। विनोद तोमर को भी मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।

बंद कमरे में हुई सुनवाई, फैसला था सुरक्षित

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 3 अगस्त को निर्णय सुनाने की तारीख तय की थी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन के नेतृत्व में वकीलों की टीम ने दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें भी दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर

यह मामला वर्ष 2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के धरना-प्रदर्शन के बाद सामने आया था। खिलाड़ियों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और जांच पूरी होने के बाद 15 जून 2023 को करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।

चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोपों का उल्लेख किया गया था। जांच के दौरान अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) के सदस्यों और जांच अधिकारी के बयान भी दर्ज किए थे।

फैसले के बाद क्या बोले बृजभूषण?

अदालत से राहत मिलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, “मैंने शुरुआत से कहा था कि यदि मेरे खिलाफ कोई भी आरोप साबित होता है तो मैं सबसे बड़ी सजा स्वीकार करूंगा। आज अदालत ने मुझे सम्मानपूर्वक बरी किया है। यह मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है।”