मेरठ खंड स्नातक-शिक्षक निर्वाचन में 10 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य

मेरठ खंड स्नातक-शिक्षक निर्वाचन में 10 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य
मतदान को लेकर जानकारी देते जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार चौहान।

मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेजों का विकल्प

सहारनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दौरान फोटो पहचान पत्र के साथ वैकल्पिक दस्तावेजों की सुविधा भी दी गई है।

उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण रोकने के लिए ऐसे मतदाता, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित 10 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है।

वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र भी मान्य होंगे।

इसी तरह सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र, संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक को उसके नियोजित शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र भी पहचान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि मतदान के दिन निर्धारित पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक पहचान दस्तावेज साथ लेकर ही मतदान केंद्र पर पहुंचें, ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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