खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
पटना सिविल कोर्ट से चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) को बड़ी राहत मिली है। दो जून को उनके कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़े मामले में पटना जिला जज ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें खान सर ने अग्रिम जमानत की मांग की थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी से रोकने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत मिली हुई है।
सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी आज फैसला
फायरिंग प्रकरण में गिरफ्तार किए गए खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी अदालत जल्द फैसला सुनाएगी। सोमवार को इस संबंध में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि गार्डों को राहत मिलती है या नहीं।
अभियोजन पक्ष ने किया जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से खान सर की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया। आरोप लगाया गया कि फायरिंग की घटना जानबूझकर कराई गई थी और इसके लिए निर्देश दिए गए थे। दूसरी ओर, खान सर के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए।
इस बीच घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस खान सर से पूछताछ नहीं कर सकी है। उनके ठिकाने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
क्या है पूरा मामला?
दो जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हमला, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कोचिंग संस्थान के सुरक्षा कर्मी हथियार चलाते दिखाई दे रहे थे। इसी वीडियो की जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं, लेकिन अब अदालत के आदेश से उन्हें अस्थायी राहत मिल गई है।
