गोधरा के दोषी बोले- सिर्फ पत्थर मारे, SG का पलटवार- नहीं सर! ट्रेन भी जलाई

गोधरा के दोषी बोले- सिर्फ पत्थर मारे, SG का पलटवार- नहीं सर! ट्रेन भी जलाई
  • बीते साल दिसंबर में करीब 17 साल से जेल में बंद इस मामले के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पत्थरबाजी के आरोपियों की जमानत पर विचार किया जा सकता है.

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन कांड के दोषियों की जमानत याचिका सुनवाई हुई. सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. गोधरा कांड के कुल 27 दोषियों ने जमानत याचिका दाखिल की है. आरोपियों ने कोर्ट में दलील दी है कि उनका दोष सिर्फ पत्थरबाजी का थी. उन्होंने सिर्फ ट्रेन पर पत्थर बरसाए थे.

सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ट्रेन पर पत्थरबाजी की थी, आग नहीं लगाई. इस जुर्म के लिए उनको उम्रकैद भुगतना पड़ रहा है. जबकि गुजरात सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं इन लोगों ने ट्रेन की बोगी मे आग लगाई थी. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस कांड के कुछ आरोपियों को आजीवन कारावज और कुछ को मौत की सजा सुनाई गई है.

‘यह सिर्फ पथराव नहीं’

SG तुषार मेहता के इस जवाब पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या आप इसे विभाजित कर सकते हैं कि किसको आजीवन कारावास हुआ और किसे मौत की सजा सुनाई. एसजी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पथराव की थी. लेकिन जब आप बोगी को बाहर से लॉक करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, फिर पथराव करते हैं, यह सिर्फ पथराव नहीं है.

तीन दिसंबर 2022 को भी इस मामले की सुनवाई थी. आरोपियों की अपील याचिका सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2018 से लंबित है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूर्ण और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई. करीब 17 साल से जेल में बंद इस मामले के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्थरबाजी के आरोपियों की जमानत पर विचार किया जा सकता है.

हालांकि सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया. कहा कि यह केवल पत्थरबाजी का मामला नहीं है. आरोपियों ने ट्रेन में आग में लगाई है. एक समुदाय विशेष के यात्रियों को टार्गेट कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है. इससे 59 हिन्दू यात्रियों की मौत हुई है. इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट वर्ष 2017 में ही 11 आरोपियों को मौत की सजा सुना सकता है. बीस अन्य को आजीवन कारावास हुआ है.

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