महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कल होगा फडणवीस सरकार का फ्लोर टेस्ट

महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कल होगा फडणवीस सरकार का फ्लोर टेस्ट
  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है
  • कोर्ट ने साथ ही कहा कि प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त किया जाए
  • शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए SC ने दिया अंतरिम आदेश
  • कोर्ट ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त हो। कोर्ट ने कहा कि विधायकों की शपथ के बाद शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि गुप्त मतदान नहीं हो और फ्लोर टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करवाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने की कई अहम टिप्पणी

जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कोर्ट और विधायिका पर लंबे समय से बहस चल रही है। कोर्ट ने कहा कि अभी अंतरिम बात करनी है। कोर्ट ने कहा कि अभीतक विधायकों की शपथ नहीं हुई है। लोगों को अच्छे शासन की जरूरत है।

3 दलों की याचिका पर आया फैसला
शीर्ष अदालत ने फडणवीस सरकार को शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले में करीब 80 मिनट सुनवाई हुई थी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जहां सोमवार को ही बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी। लेकिन सीएम फडणवीस की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और गवर्नर ऑफिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा कि बहुमत परीक्षण के लिए समय तय करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का सवाल है। इस पर तीन जजों की बेंच ने कहा था कि क्या आदेश पारित होगा, वह हम पर छोड़ दीजिए।

बीजेपी और सीएम फडणवीस की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी जहां इस मामले में विस्तृत सुनवाई की वकालत कर रहे थे और दलीलें दी कि स्पीकर बहुमत परीक्षण करवा सकते हैं। वहीं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वकील जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रहे थे।

सुप्रीम फैसले से कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना खुश

फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वह अंतरिम है। उन्होंने कहा, ‘कल 11 बजे सदन में सदस्यों के शपथग्रहण का कार्यक्रम होगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट कराएंगे। इस दौरान गुप्त मतदान नहीं होगा और वोटिंग की विडियोग्रॉफी होगी। हम तीनों दल इस फैसले से संतुष्ट हैं। आज संविधान दिवस पर असल में संविधान का सम्मान रखा गया है।’ चव्हाण ने कहा, ‘कल हमने 162 विधायकों को हमने आपके सामने पेश किया था, वास्तविकता हम कल शाम 5 बजे सिद्ध भी कर देंगे। हम देवेंद्र फडणवीस से आग्रह करते हैं वह आज ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दें।’

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