सरकारी भूमि पर मदरसा-मस्जिदों के नोटिस मामले में फिर दर्ज हुए लेखपालों के बयान
23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है प्रकरण
देवबंद। सरकारी भूमि पर संचालित बताए जा रहे मदरसों, मस्जिदों और मजारों को धारा 67 के तहत जारी नोटिस के मामले में शुक्रवार को तहसीलदार न्यायालय में ग्राम समाज के लेखपालों के बयान एक बार फिर दर्ज किए गए। बयान दर्ज होने के बाद अब प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
भूमि के स्वामित्व को लेकर चल रहे इस मामले में संबंधित मस्जिदों के मुतवल्लियों और मदरसों के प्रबंधकों की ओर से अपने पक्ष में विभिन्न दस्तावेज पहले ही तहसीलदार न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। वहीं, ग्राम समाज की ओर से भी संबंधित भूमि को लेकर अपने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इसी क्रम में ग्राम समाज के लेखपालों के बयान भी दर्ज किए गए थे।
हालांकि, अलग-अलग कारणों के चलते प्रकरण की सुनवाई के लिए लगातार नई तिथियां निर्धारित होती रही हैं। शुक्रवार को एक बार फिर ग्राम समाज के लेखपालों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय कर दी।
बताया गया कि मामले की पहली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन बार संघ के अवकाश, कांवड़ यात्रा सहित अन्य कारणों से सुनवाई आगे बढ़ती रही। इसके बाद 14 सितंबर को पहली बार मामले में जिरह हुई थी। अब 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
