Makar Sankranti 2021: यूपी में स्नान पर्व पर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से होगा पालन, जानें क्या है गाइडलाइन

Makar Sankranti 2021: यूपी में स्नान पर्व पर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से होगा पालन, जानें क्या है गाइडलाइन

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच मकर संक्रांति पर स्नान पर्व गुरुवार को है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए स्नान कराने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर कोई नए दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन पूर्व में जारी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में मकर संक्रांति पर स्नान के लिए प्रयागराज स्थित संगम तट के अलावा वाराणसी, अयोध्या, मथुरा समेत कई प्रमुख घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए जुटते हैं।

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर मुख्य स्नान पर्व प्रयागराज में होना है। इसी के साथ वहां माघ मेले का शुभारंभ भी हो जाएगा। स्नान के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बुधवार रात से शुरू हो जाएगा। सभी पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। मेला प्रशासन के कहा गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराया जाए। अफसरों ने बताया कि माघ मेला क्षेत्र में कोरोना टेस्ट के लिए 20 मोबाइल यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। सात वाहन से 12 टीमों को कोविड-19 सैंपलिंग के लिए लगाया गया है। बर्ड फ्लू के लिए भी सैंपलिंग और एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।

कल्पवासियों को मिले हर संभव सुविधा : नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने माघ मेले में कल्पवासियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रयागराज में 14 जनवरी से आयोजित होने वाले माघ मेले में कोविड-19 और बर्ड फ्लू से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होने कहा कि रेलवे और बस स्टेशन पर शारीरिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखकर पर्याप्त द्वारों से प्रवेश और निकासी सुनिश्चित की जाए। किसी भी श्रद्धालु के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सुविधा दी जाए।

कोविड-19 को लेकर जारी किए थे ये दिशा-निर्देश : कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 30 नवंबर को योगी सरकार ने कई दिशानिर्देश जारी किए थे। शारीरिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए शासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 का आवश्यकतानुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कोरोना पर नियंत्रण के संदर्भ में बीती 25 नवंबर को राज्यों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश एक दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
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