आरजी कर केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रसारण पर रोक से इनकार

आरजी कर केस: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रसारण पर रोक से इनकार

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद से देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है। आज फिर इस मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक परास्नातक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस पर विचार किया।

सुनवाई के प्रसारण पर रोक नहीं लगेगी

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के सीधे प्रसारण को रोकने की अपील की। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह जनहित का मामला है और वह प्रसारण पर रोक नहीं लगाएगी। सिब्बल ने अदालत को बताया कि महिला वकीलों को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर कोई खतरा हुआ तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर विचार

अदालत ने सीबीआई द्वारा दी गई स्टेटस रिपोर्ट पर भी गौर किया। पहले, कोर्ट ने इस मामले की जांच में हुई देरी पर चिंता जताई थी और पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। कोलकाता पुलिस द्वारा मामले में देरी को लेकर भी अदालत ने नाराजगी जाहिर की थी।

घटना की पृष्ठभूमि

नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार कक्ष में महिला डॉक्टर का शव मिला था, जिसके बाद से देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में एक पुलिस स्वयंसेवक, संजय रॉय, को गिरफ्तार किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी थी।


विडियों समाचार