राजस्थान: हाई कोर्ट ने दी 12 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भपात की इजाजत, डॉक्टरों की टीम गठन के निर्देश

राजस्थान: हाई कोर्ट ने दी 12 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भपात की इजाजत, डॉक्टरों की टीम गठन के निर्देश

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक 12 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भपात की अनुमति दे दी है. 12 वर्षीय बच्ची बीस सप्ताह की गर्भवती है. हाई कोर्ट के जज अशोक गौड़ ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों को टीम गठित करने के आदेश दिए और बिना देरी किए  पीड़िता के गर्भपात के लिए जरूरी इंतजाम करने  के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर गर्भपात की इजाज़त नहीं दी जाती है तो पीड़ित बच्ची के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उसपर न केवल मानसिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बुरा प्रभाव पड़ेगा. अगर नाबालिग बच्ची इतनी कम उम्र में बच्चे को जन्म देती है तो ज़िंदगी भर इसका दंश झेलेगी. ऐसे में सुरक्षित गर्भपात के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सुपरीटेंडेंट की अध्यक्षता में डॉक्टरों का बोर्ड बनाया जाए.

इससे पहले सरकार और प्रशासन ने इस मामले में गर्भपात को लेकर हामी नहीं भरी थी. राजस्थान हाईकोर्ट के पास यह मामला 25 नवंबर 2020 को आया था जिसमें कहा गया था कि इन बीस सप्ताह के गर्भ होने पर गर्भपात कराने पर बड़ा खतरा होता है. हालांकि हाई कोर्ट के जज अशोक गौड़ ने अस्पताल को निर्देश दिया है कि बिना देरी किए ज़रूरी इंतज़ाम कर बच्ची का गर्भपात कराया जाए.

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